मध्यप्रदेश के बैतूल से आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। युवक ने बजरंग दल समर्थकों पर आरोप लगाया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पोलिस हरकत में आई और एससी-एसटी ऐक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। इस घटना से मध्यप्रदेश की सियासत गरमा गई है।
दरअसल, रविवार को ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक वीडियो वायरल होता है। यह वीडियो मध्यप्रदेश के बैतूल का बताया जाता है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर रहा है। पहले युवक पर एक के बाद एक चाँटे बरसाए गए फिर लात-घूसों का इस्तेमाल भी किया गया। तफतीश के बाद मालूम हुआ कि युवक का नाम राज उईके है। युवक आदिवासी समाज से है।
घटना के अगले दिन बैतूल के पूर्व विधायक निलय डागा युवक को कोतवाली लेकर पहुंचे और जहां युवक के बयान और वीडियो के आधार पर पुलिस ने बजरंग दल नेता चंचल सिंह राजपूत समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद युवक ने स्वयं वीडियो बनाकर कहा कि वह रात में डीजे बजाकर लौट रहा था। तभी उसे बजरंग दल नेता चंचल सिंह राजपूत और उसके साथियों ने रोका और अपनी स्कॉर्पियो में बैठाकर ले गए। उन्होंने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे मुर्गा बनने पर मजबूर कर उसका वीडियो बनाया। चंचल सिंह राजपूत के साथ 4 लोग और थे। उन्होंने युवक का मोबाईल भी छीन लिया था।
पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार रात की है। युवक ने स्वयं एफआईआर दर्ज नहीं कराई। उसे पूर्व विधायक निलय डागा लेकर कोतवाली पहुंचे थे। बहरहाल, घटना ने राजनैतिक सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटना का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि एक ओर पीएम मोदी के भाषण, जिसमें आदिवासी उत्थान/सम्मान को लेकर झूठ बोला जा रहा है, तो दूसरी ओर बैतूल में आदिवासी भाई राज उईके पर बजरंग दल समर्थक अत्याचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो चले गए! लेकिन, अब आप अपनी आंखों से बीजेपी के आदिवासी सम्मान का सच देखिए! जुल्म इतना भी मत कीजिए कि न्याय से विश्वास ही उठ जाए! तत्काल जांच करवाइए, कार्रवाई कीजिए। पटवारी के इस बयान पर या इस पूरी घटना पर सीएम मोहन या भाजपा के किसी नेता की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
पुलिस ने बताया कि युवक डीजे बजाने का काम करता है। डीजे मालिक गुल्लू चित्रहार और आरोपी चंचल राजपूत के बीच पुराना विवाद है, जिससे राज उईके का कोई वास्ता नहीं है। वह बस गुल्लू के यहाँ काम करता है। पीड़ित युवक पढ़ाई करता है और साथ ही डीजे बजने का काम भी करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर धारा 365, 323, 294, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।