रायसेन में रहने वाले फैजल उर्फ फैजान ने पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए थे। जिसके बाद 17 मई को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसकी चार्जशीट भी पेश की गई थी और पुख्ता सबूत भी पेश किए गए थे। अब जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी को जमानत दे दी है और रिहाई की ऐसी अनोखी शर्त रखी है जो चर्चा का केंद्र बन गई है।
बता दें कि फैजल ने सार्वजनिक जगह पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए थे। उसके खिलाफ भोपाल के मिसरोद थाने में शिकायत भी दर्ज की गई थी। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई। शिकायतकर्ता पक्ष ने ट्रायल कोर्ट में कहा था कि आरोपी अगर इस देश में खुश नहीं है तो उस देश में जाकर रह सकता है जिसके समर्थन में उसने नारे लगाए थे। कोर्ट में एक वीडियो भी पेश की गई थी जिसमें आरोपी पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते दिख रहा है। इसके बाद आरोपी की जमानत याचिका को निचली अदालत में खारिज कर दिया गया था जिसके बाद उसने जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी।
हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त पर दी जमानत
अब हाईकोर्ट की जस्टिस डी के पालीवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी को 50 हजार रुपए के जुर्माने भरने के साथ सशर्त जमानत दे दी है। शर्त यह है कि आरोपी को महीने के पहले और आखरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय भी बोलना होगा।
जस्टिस पालीवाल ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि आरोपी हर हफ्ते अपनी सजा का पालन कर रहा है कि नहीं, यह सुनिश्चित करें और साथ में विडियोग्राफी भी करवायी जाए। वहीं जमानत याचिका के विरोध में सरकारी वकील सी के मिश्रा ने कहा था कि आरोपी पर पहले ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके बाद वह देश विरोधी कार्य कर रहा है।