इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ये जान लीजिये कि शहर और शहर के अंतर्गत आने वाली 32 रियल इस्टेट परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन को RERA यानी कि भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने निरस्त कर दिया है। RERA ने निवेशकों और खरीदारों को यह सलाह दी है कि इन 32 कॉलोनियों में जमीन खरीदना या बुक करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इन कॉलोनियों में निपानिया, खजराना, सांवेर, कनाड़िया, हातोद और राऊ की कुछ परियोजनाएं शामिल हैं।
इंदौर शहर में तेज़ी से फ़ैल रहा प्रॉपर्टी का कारोबार इंदौर के साथ-साथ बाहर में निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है। बढ़ता औद्योगीकरण, अच्छी सड़कें, बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते कई छोटे शहरों के खरीदार इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर उत्साहित रहते हैं। कॉलोनाइजर बड़ी-बड़ी बातों में उलझाकर निवेशकों को प्रॉपर्टी बेच तो देते हैं, लेकिन इन कॉलोनियों की कागज़ी-कार्रवाई पुख्ता नहीं होती। ऐसे में इन जगहों पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना खरीदारों को नुक्सान पहुंचा सकता है।
अब खबर आ रही है कि टाउनशिप बिल्डर, कॉलोनाइजर और रियल इस्टेट कारोबारियों की नियामक संस्था भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने साल 2023 में जनवरी से नवम्बर तक लगभग 32 कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं और निवेशकों से कहा है कि इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी का सौदा करने से बचें। इन कॉलोनियों में द बिजनेस वे, श्री सांवरिया जी रेडीमेड हब, ड्रीम विक्टोरिया, तुलसी एनक्लेव, सिल्वर स्काई पार्क, स्काय फ्लोरेंस, वाइब्रेट विनी कमर्शियल, श्री नाथ हिल्स, दे लैंडमार्क जैसी 32 परियोजनाएं शामिल हैं।
बता दें कि 2016 में रियल इस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम बनाया गया था, जो धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों और भ्रामक दावों से पीड़ित घर खरीदारों के अधिकारों का संरक्षण करता है। इसके तहत भारत के लगभग सभी राज्यों में Real Estate Regulatory Authority (RERA) की स्थापना की गई है।
RERA के अनुसार किसी भी कॉलोनी या टाउनशिप को डेवलप करने के लिए रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिसके लिए कॉलोनाइजर को अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों के दस्तावेज़ जमा करना होता है। इसके अलावा किसी टाउनशिप में सुविधाओं से लेकर समस्त निर्माण और विकास के दावे और वादो को समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने का कानूनन शपथ पत्र देना आवश्यक है। ऐसा न होने पर RERA द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन देखकर ही बुकिंग करें।