नए साल पर देश के लगभग सभी शहरों में जश्न का माहौल होता है। होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार आदि में बड़े स्तर पर शराब, हुक्का व अन्य नशीले पदार्थ खरीदे और बेचे जाते हैं। नशे में लोग उत्पात मचाते हैं और शहर की आब-ओ-हवा को खराब करते हैं। इस बात को लेकर मध्यप्रदेश सरकार पहले से ही सख्त है। सरकार ने नए साल के जश्न से पहले नशे पर नकेल कसने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने नशीले पदार्थों के उत्पादन और विक्रय के संबंध में मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार प्रदेशभर में उन होटलों, रेस्टोरेंटों पर सख्त कार्रवाई होगी, जो हुक्का बार संचालित करते पाए जाएंगे। दोषी पाए जाने पर हुक्का बार संचालक को 3 साल की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा।
यह नोटिफिकेशन नया साल आने के पूर्व इसलिए जारी किया गया, क्योंकि नए साल के जश्न के दौरान 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रतिवर्ष बड़े स्तर पर पार्टियां होती हैं। अब सब इन्स्पेक्टर या उससे ऊंचे पर के अधिकारी को हुक्का बार संचालकों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। सरकार ने तंबाकू, सिगरेट मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत होटल, भोजनालय, बार, पब, आवासीय होटल आदि संस्थान हुक्का बार संचालित नहीं कर पाएंगे।