मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आते ही loudspeaker ban और खुले में माँस-मछली के विक्रय पर सख्त निर्देश जारी किए थे। यादव द्वारा प्रदेशभर में लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश के बाद से ही प्रदेशभर में पुलिस-प्रशासन तेजी से इसपर कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच आज स्पीकरों की तेज आवाज को कंट्रोल करने का आखिरी दिन है, इसके बाद सख्त कार्रवाई होना शुरू कर दी जाएगी।
नए नियमों की मानें तो प्रत्येक धार्मिक स्थल को दो से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह शादी ब्याह में बड़े स्पीकर लगाना गैर कानूनी माना जाएगा। आयोजक चाहें तो छोटे आकार के स्पीकरों का इस्तेमाल कर सकते है। इस फैसले के बाद सबसे पहला आदेश भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह की ओर से आया है। गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर कल से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
अधिकतम ध्वनि सीमा यह रहेगी –
आवासीय क्षेत्र- 50 और रात में 40 डेसिबल
साइलेंट जोन- 50 डेसिबल , रात में 40
कमर्शियल एरिया- 65 और रात में 55 डेसिबल
औधोगिक क्षेत्र- 75 दिन और रात में 70 डेसिबल
उपर्युक्त ध्वनि सीमा का पालन न करने पर आयोजकों और धार्मिक स्थलों के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन, भोपाल और इंदौर से पहले ही कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। कल से यह कार्य और अधिक सख्ती से किया जाने लगेगा।